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दिल्ली: क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा 8, 9 और 10 सितंबर को ? जानिए डिटेल

नई दिल्ली. आगामी 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और सुविधा देने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। जी-20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अन्य विदेशी मेहमानों का आज गुरुवार (7 सितंबर) से दिल्ली आना शुरू हो जाएगा।

दिल्ली में 'कोई लॉकडाउन नहीं', अफवाहों से बचें
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इन तीन दिनों (8 से 10 सितंबर) के लिए शहर में प्रतिबंधों और ट्रैफिक नियमों के संबंध में कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि 'शहर में कोई लॉकडाउन नहीं' होगा और सभी आवश्यक दुकानें जैसे फार्मेसी और सब्जी और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है।

3 दिन क्या खुला, क्या बंद?

  • नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी प्रतिष्ठान – स्कूल, कार्यालय, रेस्तरां, मॉल और बाजार बंद रहेंगे।
  • केवल दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी
  • शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली जाने वाले निवासियों को उचित आईडी की आवश्यकता होगी।
  • मेट्रो चल रही है, लेकिन कुछ अंकुश रहेगा। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान 10 से 15 मिनट के लिए मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट बंद हो सकते हैं।
  • तीन सीटों वाले रिक्शा और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।
  • बसें भी चालू हैं, खासकर रिंग रोड पर चलने वाली बसें।
  • मेट्रो का प्रयोग करें। यात्रियों और ट्रेन यात्रियों को सलाह दी गई कि वे जल्दी यात्रा शुरू करें और सुनिश्चित करें कि वे उचित आईडी अपने साथ रखें।
  • भारी माल वाहन, मध्यम माल वाहन और हल्के माल वाहन को 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • दिल्ली में अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें, मथुरा रोड पर संचालित नहीं होंगी।
  • इस दौरान आवश्यक वस्तुए जैसे- दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध "नो-एंट्री अनुमति" के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
  • वहीं, डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतें आठ सितंबर को बंद रहेंगी।
  • दिल्ली में धारा 144 लागू, पैरा जंपिंग-हॉट एयर बैलून्स पर रोक लगाई गई है।
Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

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