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संवर्ग शिक्षकों को बड़ी राहत: पुरानी पेंशन पर Chhattisgarh High Court की मुहर

बस्तर.

प्रदेश के 1998-99 संवर्ग शिक्षकों को बड़ी कानूनी जीत मिली है. उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. नियुक्ति की वास्तविक तिथि से पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हुआ. राज्य शासन की चुनौती को कोर्ट ने खारिज कर दिया. पहले सिंगल बेंच ने 120 दिनों में लाभ देने कहा था.

अब डिवीजन बेंच ने भी उस आदेश को बरकरार रखा है. इस फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी. लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत माना जा रहा है. शिक्षक संगठन इसे न्याय की जीत बता रहे हैं. राजधानी में महापंचायत बुलाकर अगली रणनीति बनेगी. सरकार से जल्द आदेश जारी करने की मांग तेज हो गई है. हजारों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है. शिक्षक वर्ग में फैसले के बाद उत्साह का माहौल है.

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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