राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

नहीं मिलेगा अवकाश! प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए भोपाल नगर निगम के ऑफिस खुले रहेंगे

भोपाल 

राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन जैसे महापर्व के मौके पर अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। नगर निगम भोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों, अधिकारियों की शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। दोनों दिन नगर निगम भोपाल के सभी वार्ड और जोन ऑफिस खुले रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए यह कदम उठाया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार भोपाल में टैक्स में 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन यानि शनिवार और रविवार को भी यह छूट मिलेगी।

निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय खोलने के निर्देश दिए
मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए सख्ती की जा रही है। इसके लिए भोपाल नगर निगम में शनिवार, रविवार के अवकाश निरस्त किए गए हैं। निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने निगम के सभी जोन और वार्ड कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों से दफ्तरों में मौजूद रहने को कहा है।

प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट:
अवकाश के दिन नगर निगम भोपाल के सभी जोन-वार्ड ऑफिस खुलेंगे और यहां प्रॉपर्टी टैक्स में निर्धारित 6 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। सोमवार को भी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट के अब महज तीन ही दिन बचे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर में यह छूट दी जा रही है। निगम ने छूट का लाभ उठाने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार का अवकाश निरस्त करने का फैसला किया है।

रविवार को कर संग्रह अधिक
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संपत्ति कर भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए यह सुविधा दी जा रही है। कई लोग कार्यदिवसों में बीएमसी कार्यालयों में नहीं जा पाते हैं। पूर्व में रविवार को कर संग्रह अधिक भी रहा है।

बता दें कि भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के कार्यालय बुधवार को बंद रखकर और रविवार को कार्य करने की संभावना पर भी विचार चल रहा है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सभी नोडल अधिकारियों, अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और राजस्व अधिकारियों (आरओ) से सुझाव भी बुलाए हैं। फिलहाल वार्ड प्रभारी और अन्य निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ इस व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है हालांकि इसका विरोध ज्यादा हो रहा है।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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