राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

झारखंड SIR की बढ़ी समयसीमा, 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची; जानें नया शेड्यूल

रांची
 झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की समय-सीमा बढ़ा दी गयी है. भारत निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव के. रवि कुमार ने 8 अक्टूबर को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों को संशोधित कार्यक्रम जारी कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा.

SIR के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित है. पुनरीक्षण का लक्ष्य है कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं हो.

22 अक्टूबर तक नोटिस वाले मामलों का निपटारा
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नो-मैपिंग और लॉजिकल विसंगतियों से जुड़े मामलों में जारी पहले और दूसरे नोटिस का निपटारा 22 अक्टूबर तक किया जायेगा. वहीं, BLO के घर-घर सत्यापन और दूसरे नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं का सत्यापन तथा गैर-नोटिस वाले अन्य श्रेणी के मामलों का निपटारा 31 अक्टूबर तक करना होगा. इसी अवधि में फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 से संबंधित सभी दावों और आपत्तियों का डिजिटलीकरण भी पूरा किया जायेगा.

नवंबर में होगा होम-टू-रोल सत्यापन
1 से 12 नवंबर तक छूटे हुए योग्य नागरिकों का होम-टू-रोल सत्यापन किया जायेगा और फॉर्म-6 का डिजिटलीकरण होगा. 1 से 21 नवंबर तक DEO, रोल ऑब्जर्वर और CEO स्तर से निपटाये गये मामलों की जांच और सुपर-चेकिंग की जायेगी.

वहीं 1 से 23 नवंबर तक ECINET पर नोशनल मकान नंबर, नजरी नक्शा, की-मैप, गूगल मैप और मतदान केंद्रों की तस्वीरों को अपडेट किया जायेगा.

23 नवंबर तक दावे-आपत्तियों का अंतिम निपटारा
सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों का अंतिम निष्पादन 23 नवंबर तक पूरा करना है. इसके बाद 24 से 29 नवंबर के बीच मतदाता सूची के स्वास्थ्य मानकों की जांच, निर्वाचन आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति और मतदाता सूची की छपाई की प्रक्रिया पूरी होगी.

30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर 2026, सोमवार को झारखंड की SIR के तहत तैयार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने संशोधित कार्यक्रम की प्रति राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, प्रमंडलीय आयुक्तों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भी भेजी है.

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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