राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

मैक्सिको में तीन पर्यटकों की हत्या के दोषियों को 158 साल 9 महीने की जेल

मैक्सिको
मैक्सिको में दो ऑस्ट्रेलियाई भाइयों और उनके अमेरिकी दोस्त की हत्या के मामले में तीन दोषियों को 158 साल और नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. बाजा कैलिफोर्निया के तटीय शहर एनसेनाडा की अदालत ने तीनों को हत्या, हिंसा के साथ लूट और हिंसा के साथ वाहन चोरी का दोषी माना है। 

यह मामला ऑस्ट्रेलिया के कैलम रॉबिन्सन और जेक रॉबिन्सन और उनके अमेरिकी दोस्त कार्टर रेड रोड की हत्या से जुड़ा है. शुक्रवार को तीनों को सजा सुनाई गई, जबकि इससे एक हफ्ते पहले ही उन्हें दोषी ठहराया गया था. मई 2024 में तीनों के शव मिले थे. इस मामले में कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 

अदालत ने जीसस गेरार्डो गार्सिया उर्फ एल केकास, इरिनियो फ्रांसिस्को एन और एंजेल जीसस एन को 158 साल और नौ महीने जेल की सजा सुनाई. बाजा कैलिफोर्निया सर्फर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एंटोनियो ओटानेज ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “इंसाफ हुआ है.” हालांकि, उन्होंने माना कि इस हत्याकांड के बाद इलाके में पर्यटकों, खासकर सर्फिंग करने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 

सर्फिंग ट्रिप पर गए थे तीनों दोस्त
कैलम, जेक और कार्टर अप्रैल 2024 के आखिर में सर्फिंग के लिए मैक्सिको गए थे. उन्होंने बाजा कैलिफोर्निया के पुंटा सैन जोस समुद्र तट को चुना था, जो एनसेनाडा शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर है. तीनों ने 27 अप्रैल 2024 की रात समुद्र तट पर डेरा लगाया था। 

आरोप है कि तड़के हमलावरों ने उनका सामना किया और गोली मारकर तीनों की हत्या कर दी. इसके बाद शवों को 15 मीटर से ज्यादा गहरे कुएं में फेंक दिया गया. कई दिनों तक तलाश चलने के बाद 3 मई को तीनों के शव बरामद हुए। 

टायर चुराने के लिए किया था हमला
बाजा कैलिफोर्निया अभियोजक कार्यालय ने 5 मई 2024 को गार्सिया की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी. अधिकारियों ने उसे तीनों विदेशियों की हत्या में संदिग्ध हमलावर बताया था. राज्य अधिकारियों के मुताबिक, एनसेनाडा में उसके खिलाफ नशीले पदार्थों की कथित बिक्री, अवैध रूप से घर में घुसने, घरेलू हिंसा और वाहन चोरी से जुड़े मामले भी थे। 

गार्सिया की पूर्व साथी एरी गिसेल सिल्वा राया और उसके दो कथित साथियों इरिनियो फ्रांसिस्को एन तथा एंजेल जीसस एन को भी गिरफ्तार किया गया था. सिल्वा राया के पास एक पीड़ित का मोबाइल फोन मिला था. उसने संक्षिप्त सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई और नवंबर में उसे हिंसा के साथ गंभीर लूट तथा वाहन चोरी के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। 

सरकारी वकील मारिया एलेना एंड्राडे के मुताबिक, हमलावर तीनों दोस्तों की पिकअप गाड़ी के टायर चुराना चाहते थे. जब उन्होंने विरोध किया, तो हमलावरों ने गोली चला दी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहले विरोध करने वाले व्यक्ति की हत्या की गई और फिर बाकी दोनों दोस्तों को भी मार दिया गया। 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button