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मतदान-मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे कालेजों में, प्राचार्यों को व्यवस्था करने के निर्देश

भोपाल.
सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी कालेजों के प्राचार्य को शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग ने चुनाव व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत प्रदेश में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को मतदान एवं मतगणना केंद्र बनाया जा रहा है। इस संबंध में सभी कुलसचिव एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विवि या कालेज में मतदान एवं मतगणना के सुचारू संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। साथ ही समय-समय पर निर्वाचन के संबंध में जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सख्ती
दरअसल, यह निर्देश आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में आई कई शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। शिकायत में बताया गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में शासन द्वारा जनभागीदारी समितियां पंजीकृत कराई गई है, जिसमें सदस्यता नहीं दी जाती है।

आचार संहिता के कारण अधिकार निष्पप्रभावी हो जाते हैं। इस दौरान क्रय के लिए निविदा जारी करना या क्रय करना या नियुक्ति करना या नियमित करना आचार सहिता का उल्लंघन है। इसलिए प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियां के द्वारा क्रय करने, नियुक्ति करने पर रोक लगाई जाना चाहिए। इस शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता प्रदेश में प्रभावशील है, इसलिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र में उल्लेखित आयोग के निर्देर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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