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ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट जमा करने के लिए ASI को 10 और दिन का वक्त मिला

वाराणसी

 वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। इसके पहले अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवम्बर तक का समय दिया था।

एएसआई ने शुक्रवार को अदालत से सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन और समय की मांग की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने 10 दिन का समय दिया है।

अदालत ने कहा है कि किसी भी हाल में 28 नवंबर को एएसआई सर्वे रिपोर्ट जमा करे। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट 17 नवम्बर को जमा करना था, परंतु सर्वेक्षण में इस्तेमाल तकनीकी रिपोर्ट न आ पाने की वजह से शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन और समय की मांग की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया है। यह अवधि 28 नवंबर को पूरी होगी।

केन्द्र सरकार के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने दो नवंबर को बताया था कि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट और इस कवायद में इस्तेमाल किये गए उपकरणों की रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है।

इसके पहले अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने एएसआई को रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था। एएसआई को इससे पहले छह अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन बाद में उसे तीन नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। उसके बाद एएसआई ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था।

वाराणसी की जिला अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया था। उसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय और दिया था।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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