ध्वनि प्रदुषण फ़ैलाने वालो पर निगम करेगा कार्यवाही
जिला प्रशासन द्वारा साइलेंट जोन भी किये जायेंगे घोषित
भिलाईनगर- ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा गठित टीम शहर मे रात 10 बजे के बाद होटल,विवाह भवन, सार्वजनिक स्थल पर डी.जे.,या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रसारित होने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही करेगी। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सोमवार को वर्चुअल बैठक में अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने समीक्षा बैठक में निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले मे ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम की जानी है। भिलाई निगम क्षेत्र में संचालित होटल,कैफे, विवाह भवन आदि सार्वजनिक स्थलो पर रात 10 बजे के बाद डी.जे. या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जोनवार ऐसे स्थलो को सूचीबद्ध कर टीम द्वारा रोका जाना है। रात 10 बजे के बाद चिन्हित स्थल की जाँच हेतु टीम गठित करने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को दी गयी है जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।आगामी दिनो मे जिला प्रशासन द्वारा शासकीय स्कूल,अस्पताल, कार्यालय भवनो के आस पास के स्थल को साईलेंट जोन भी धोषित करने की तयारी की जा रही है
आयुक्त व्यास ने बताया कि पुरे शहर को धुमंतू पशुओं से मुक्त करना है इसके लिए रोकाछेका संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सम्पूर्ण निगम क्षेत्र मे ऐसे स्थलो की पहचान कर सूची बनावे जहाँ सडक पर मार्केट क्षेत्र मे झुण्ड मे जानवर बैठते है,पशुओं को पकड कर गोठान मे रखा जाना है।जी.ई.रोड से लगी सर्विस रोड मे अवैध कब्जा कर सेकंड हैण्ड वाहनो की बिक्री, वाहन मेकेनिक,सर्विसिंग सेंटर आदि चलाने वालो को बेदखल करने की कार्यवाही बुधवार से प्रारंभ किये जाने की जानकारी अपर आयुक्त ने दी।आयुक्त ने मच्छर उन्मूलन,शहर मे सडक किनारे पर बेतरतीब लगे ठेले और चौक चौराहों पर भिखारियों की समस्या के निदान पर भी निर्देश दिए है।आनलाइन बैठक मे अपर आयुक्त, जोन आयुक्त, सभी विभाग प्रमुख, अभियंता,जोन के अधिकारीगण शामिल हुये।