RO.NO.12822/173
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

केंद्र सरकार ने नगालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर दिया, 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA

RO.NO.12784/141

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने नगालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर दिया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने इन सभी जगहों पर अगले 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ा दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है।
 गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की। जिसमें कहा गया कि नगालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, AFSPA को नगालैंड के पांच जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों, जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में छह-छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है; कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन; वोखा में तीन पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

21 पुलिस स्टेशन भी हैं शामिल
इन 21 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन और जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

अधिसूचना में कहा गया, नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिले और नगालैंड के क्षेत्र i) कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्ज़ा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; ii) मोकोकचुंग जिले में मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; iii) लॉन्गलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; iv) वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन; और v) घटाशी, पुघोबोटो, जुन्हेबोटो जिले के सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस स्टेशनों को 1 अप्रैल, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बाद लिया फैसला
केंद्र ने नगालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगालैंड राज्य के पांच अन्य जिलों में आठ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत' घोषित किया था। AFSPA सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ-साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO.12784/141

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
× How can I help you?