RO.NO.12879/162
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

HSRP न होने पर लग रहा जुर्माना, वाहन मालिकों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली
सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रवर्तन एजेंसियों को सलाह दी है कि वे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) नहीं होने पर वाहन मालिकों को दंडित न करें, यदि जिस राज्य में वाहन पंजीकृत है, उसने अभी तक इन नंबर प्लेटों को प्रदान करने के लिए अधिकृत विक्रेताओं को सूचित नहीं किया है। यह एडवाइजरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में ऐसे वाहन मालिकों के उत्पीड़न से बचने के लिए जारी की गई है।

एडवाइजरी के अनुसार, मंत्रालय को पता चला है कि कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक अपने संबंधित राज्य के लिए एचएसआरपी के लिए अधिकृत विक्रेताओं को सूचित नहीं किया है। एडवाइजरी में कहा गया है, "यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अब तक अधिसूचित एचएसआरपी विक्रेताओं का विवरण कृपया 31 जुलाई, 2023 तक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।" यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा एचएसआरपी न होने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने के कई मामले सामने आए हैं।

लोगों पर बिना किसी गलती के जुर्माना लगाया गया
एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "ऐसे मामले हैं जहां लोगों पर बिना किसी गलती के जुर्माना लगाया गया है। वे एचएसआरपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि संबंधित राज्य सरकार जहां वाहन पंजीकृत है, ने अधिकृत विक्रेताओं को सूचित भी नहीं किया है? वाहन मालिक दूसरे राज्य से एचएसआरपी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे वाहन मालिकों को उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए।"

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

RO.NO.12879/162

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button