छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सयुंक्त रूप 13 शैक्षणिक संस्थानो की 151 स्कूल बसों की,की गई जाँच

11 बसो में खामी पाई जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 8500 से अधिक शमन शुल्क वसूल किया गया

पायी गयीं खामियों को दूर कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया

दुर्ग-कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन एवं एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,सतीश ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए रविवार 14 अप्रैल को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल की बसो का सप्राईज जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले की 13 स्कूलों की 151 बसों की जांच की गयी।वाहन के जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन से है।

जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेªशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों की मैकनिकल फिटनेश की जांच की गयी। जिसके अंतर्गत हेड लाईट,ब्रेक लाईट,पार्किंग लाईट,इन्डिकेटर लाईट,बैक लाईट,मीटर,स्टेरिंग की स्थिति,टायर की स्थिति,क्लच,ऐक्सीलेटर,सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया।

चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है कि नहीं को चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना स्पीड गर्वनर 03, बिना अग्नि शमन 05, बिना वायपर 01, बिना इंडीकेटर 01, बिना कैमरा 01 कुल 11 स्कूली बसों पर चालान करते हुए 8500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान पायी गयी खामियों को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात विष्णु ठाकुर,परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत, यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूली बच्चो को सुरक्षित उतारने चढ़ाने एवं किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दी गयी।

उक्त वाहन परीक्षण के दौरान श्री विष्णु ठाकुर, श्रीमती अरूणा साहू, परिवहन निरीक्षक, शशिकांत बंजोर, उप निरीक्षक परिवहन, ज़मील चौहान, हितेश राव, महेन्द्र, कमलेष चंदेल, लोकेश पाटिल, सतेन्द्र सोनी परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से के.बी. नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, सुशील पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, राकेश साहू, घनाराम निषाद द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार बसों को चेक किया गया।

Dinesh Purwar

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