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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा कोर्ट में पेश, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रायपुर-छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने राज्य में कथित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन सातवें सिविल जज (द्वितीय श्रेणी) रंजू वैष्णव की अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि कोई अनुसूचित अपराध नहीं था और इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर ने जनवरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि पांडे ने कहा, चूंकि आईपीसी और पीसी अधिनियम की ये धाराएं धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध के तहत आती हैं, इसलिए ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने एक नया मामला दर्ज किया।

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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