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इराक ने समलैंगिक संबंधों पर बनाया कठोर कानून, होगी 15 साल की सजा…भड़का अमेरिका

बगदाद
 इराकी संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिसमें 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। ट्रांसजेंडर्स को भी ऐसे मामलों में एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। देश में धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करने की घोषणा करने वाले इन नए कानूनों का समर्थकों ने नारेबाजी कर स्वागत किया। हालांकि अमेरिका ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले, लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टर, ‘जानबूझकर’ महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुष और ‘पत्नी की अदला-बदली’ में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को एक से तीन साल तक जेल भी भेजा जा सकता है। प्रमुख इराकी राजनीतिक दलों ने हाल के वर्षों में समलैंगिक (एलजीबीटी) अधिकारों की आलोचना तेज कर दी थी और इसके विरोध प्रदर्शनों में इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए थे।

अधिकार समूहों का कहना है कि नया कानून एलजीबीटी लोगों के खिलाफ उल्लंघन के इराक के रिकॉर्ड पर एक और काला धब्बा है। एलजीबीटी लोगों को लंबे समय से इराक में अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया गया है, अन्य नैतिकता कानूनों का इस्तेमाल पहले उन्हें दंडित करने के लिए किया गया था।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कानून मानवाधिकारों को खतरा है। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर भी असर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इस कानून को खतरनाक और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा, "किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। हम इराक की सरकार से अपील करते हैं कि वो मानवाधिकारों और लोगों की आजादी की रक्षा करें।"

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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