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मुख्तार अंसारी के बेटे और भतीजे के बाद अब भतीजी भी चुनावी मैदान में उतरी, नामांकन किया दाखिल

प्रयागराज गाजीपुर

यूपी की गाजीपुर सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के घोषित उम्‍मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्‍टर एक्ट में मिली सजा को निलंबित करने के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगाई है। उधर, इस मामले में आने वाले फैसले के चलते उम्‍मीदवारी को लेकर अनिश्‍चितता के बीच अफजाल अंसारी के साथ उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी गाजीपुर कलेक्‍ट्रेट पहुंचकर नामांकन कर दिया। इस तरह गाजीपुर सीट से फिलहाल पिता-पुत्री दोनों ने अपनी उम्‍मीदवारी पेश कर दी है। पिछले कई दिनों से अफजाल अंसारी का चुनाव प्रचार कर रही हैं।

बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर 7वें चरण में एक जून को मतदान होना है। चुनाव के लिए 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 मई तक दाखिल नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। ऐसे में आगे अंसारी परिवार की रणनीति क्‍या होगी यह 20 मई के बाद ही पता चल सकेगा।     

अफजाल के मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच में हुई। सोमवार को अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और दयाशंकर मिश्र ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने सजा स्थगित करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट में बचाव पक्ष के कतिपय गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया। तीन घंटे तक सुनवाई के बाद समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगा दी।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई जिससे अफजाल अंसारी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया। उधर, उत्‍तर प्रदेश सरकार और भाजपा के पूर्व विधायक कृष्‍णानंद राय के परिवार ने भी अफजाल की सजा को चार साल से बढ़ाए जाने की मांग करते हुए अलग से अर्जी दाखिल की है।

 

Dinesh Purwar

Editor, Pramodan News

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