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होटल मालिकों को दी गई चेतावनी, इन नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई

मेरठ
मेरठ पुलिस लाइन स्थित सभागार में एडीएम सिटी, एसपी सिटी ने मेरठ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिटिंग की। उन्होंने होटल मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में कई होटल व रेस्टोरेंट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

वह लोगों को बिना एंट्री के कमरा दे देते हैं, जिससे वहां बड़ी घटना हो जाती है। कई होटलों में सीसीटीवी बंद पड़े हैं। होटलों के बाहर सबसे ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था खराब है, ऐसे में जाम लगता है।

होटल एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने आश्वासन दिया कि होटल के सामने सड़क पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित पार्किंग नहीं होने दी जाएगी। मेरठ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के संरक्षक सरदार नरेंद्र सिंह करनैल ने कहा कि कई बार सीसीटीवी खराब हो जाते हैं, जिस कारण फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाती। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल होने पर प्रथम दृष्टया होटल व्यवसायी को दोषी की नजरों से ना देखा जाए।

● होटल परिसर में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हों, फुटेज एक माह तक सुरक्षित रखें।

● होटलों में अग्निशमन यंत्र लगे हों।

● होटल में बिना आईडी के किसी को कमरा बुक न करें।

● होटल रिसेप्शन पर रजिस्टर में गेस्ट तथा उनके साथियों के नाम अवश्य अंकित करें

● रजिस्टर का रिकॉर्ड 2 साल तक सुरक्षित रहे।

● होटल में कार्यरत स्थायी स्टाफ की पुलिस वेरीफिकेशन अवश्य।

● ओयो होटल का नाम लिखने वाले प्रत्येक होटल का रजिस्ट्रेशन ओयो कंपनी के साथ होना अनिवार्य है।

● रिहायशी इलाको में चल रहे होटल को अनुमति लेनी आवश्यक है।
 

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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